छिन्दवाड़ा कलेक्ट श्री शीलेन्द्र सिंह द्वारा म.प्र. शासन परिवहन विभाग मंत्रालय भोपाल के परिपत्र क्रमांक एफ-22-58/96/आठ/भोपाल, दिनांक 26 अक्टूबर 1996 में प्रदत्त अधिकारों को उपयोग में लाते हुये अनुविभागीय अधिकारी लोक निर्माण विभाग (वि/या) उप संभाग छिंदवाड़ा के पत्र क्रमांक-402/त.शा./20224-25 छिंदवाड़ा दिनांक 29 अक्टूबर 2024 के अनुसार 06 अपलेखित किये जाने वाले वाहनों का ऑफसेट मूल्य निर्धारण के बाद जिला कार्यालय छिंदवाड़ा के 06 शासकीय वाहनों को अनुपयोगी (कण्डम) घोषित किया गया है जिसमें जिला कार्यालय केम्पस के वाहन बुलेरो एमपी-02-आरडी- 2817 का ऑफसेट प्राइस 300000 और धरोहर राशि 30000 रूपये, बुलेरो एमपी-02-एव्ही- 2811 का ऑफसेट प्राइस 210000 और धरोहर राशि 21000 रूपये, बुलेरो एमपी-02-आरडी- 2818 का ऑफसेट प्राइस 370500 और धरोहर 37050 रूपये, थार जीप एमपी-02-आरडी- 2814 का ऑफसेट प्राइस 150000 और धरोहर राशि 15000 रूपये, बुलेरो एमपी-02-आरडी- 2820 का ऑफसेट प्राइस 305000 और धरोहर राशि 30500 रूपये एवं टाटासूमो एमपी-02-ए- 3300 का ऑफसेट प्राइस 50000 और धरोहर राशि 5000 रूपये है । कलेक्टर श्री सिंह ने घोषित अनुपयोगी (कण्डम) वाहनों की नियमानुसार नीलामी की कार्यवाही म.प्र.शासन परिवहन विभाग मंत्रालय भोपाल के परिपत्र क्रमांक एफ-22-223/2002/आठ दिनांक 23 जुलाई 2002 में दिये गये निर्देशानुसार किये जाये ।