छिन्दवाड़ा/ 27 श्री कलेक्टर शीलेन्द्र सिंह ने चिकित्सीय सेवाओं में लापरवाही, वरिष्ठ अधिकारियों के आदेश की अवहेलना और महिलाओं की डिलीवरी के एवज में धमकाकर पैसे की मांग किए जाने की शिकायत पर नर्सिंग ऑफिसर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र ओझलढाना, विकासखंड हर्रई सुश्री सीमा साहू को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। निलंबन अवधि में सुश्री साहू का मुख्यालय सिविल अस्पताल तामिया नियत किया गया है। निलंबन अवधि में उन्हें नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता देय होगा।
कलेक्टर श्री सिंह ने बताया कि एसडीएम अमरवाड़ा द्वारा पत्र के माध्यम से सूचित किया गया है कि बीएमओ हर्रई के पत्र 24 अगस्त 2024 के माध्यम से नर्सिंग ऑफिसर सिविल अस्पताल सुश्री साहू को तहसील हर्रई के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र ओझलढाना में चिकित्सीय सेवाएं देने के लिए निर्देशित किया गया था, लेकिन उनके द्वारा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र ओझलढाना में उपस्थिति नहीं दी गई। जिसके कारण ग्रामीणों को स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। इस कृत्य के लिए एसडीएम अमरवाड़ा द्वारा सुश्री साहू के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही प्रस्तावित की गई है। सीएमएचओ छिंदवाड़ा द्वारा भी इस संबंध में अवगत कराते हुए सुश्री साहू को प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में ज्वाइन नहीं किए जाने पर सूचना पत्र आहूत करने और सुश्री साहू के उसका विधिवत जवाब न देने व कार्य से निरंतर अनुपस्थित रहने का लेख किया गया है। सरपंच/सचिव ग्राम पंचायत धनौरा द्वारा भी अपने पत्र के माध्यम से सुश्री साहू के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र धनौरा में पदस्थ रहने के दौरान ग्रामीण महिलाओं की डिलेवरी के एवज में धमकाकर पैसों की मांग किए जाने एवं नहीं मिलने पर पेशेंट को रेफर किए जाने एवं उपचार से मना किए जाने की शिकायत की गई है। बीएमओ हर्रई द्वारा भी पत्र के माध्यम से सूचित किया गया है कि जिला स्वास्थ्य समिति की बैठक दिनांक 14 नवंबर 2024 में वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा निर्देशित किए जाने के बाद भी सुश्री साहू द्वारा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र ओझलढाना में उपस्थित होकर चिकित्सीय सेवाएं नहीं दी जा रही हैं।
सुश्री साहू का यह कृत्य वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशों की अवहेलना की श्रेणी में आकर शासकीय कार्यों में प्रति घोर लापरवाही एवं शासकीय कर्तव्यों के निर्वहन में उदासीनता का द्योतक होने के साथ ही म.प्र. सिविल सेवा (आचरण) नियम- 1965 के विपरीत कदाचरण की श्रेणी में आने पर मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र में प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए कलेक्टर द्वारा सुश्री साहू को म. प्र. सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के नियम 9 के तहत निलंबित किया गया है।